सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दर्जे के मामले में मंगलवार को एक अहम फ़ैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने कहा कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म को अपनाता है, तो वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इसी मामले में दिए गए एक फ़ैसले को सही ठहराया. दरअसल, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था, "अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है, उसे मानता और उसका पालन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता."

