रायगढ़, 25 अगस्त (हि.स.)। युवती को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के मामले में खरसिया पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर आज मंगलवार काे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि, वर्ष 2022 से गांव के हरिनारायण श्रीवास से जान-पहचान थी। बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। युवती के अनुसार, जब वह नाबालिग थी, 18 जनवरी 2024 को वह आरोपित के घर गई थी, जहां आरोपित ने उससे प्रेम करने और शादी करने का वादा करते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।
इसके बाद वर्ष 2025 में आरोपित ने उसे सोनबरसा क्षेत्र के जंगल में घुमाने के बहाने ले गया और वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती के मुताबिक, 14 जून 2026 को आरोपित शादी का झांसा देकर उसे अपने रिश्तेदार के घर झारसुगुड़ा, ओडिशा ले गया, जहां भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।
इसके बाद 28 जुलाई 2026 को आरोपित युवती को रायगढ़ लेकर आया और किराये के मकान में रखा कुछ दिनों बाद आरोपित ने युवती से शादी करने से इनकार करते हुए उसकी जाति को लेकर अपशब्द कहे और मारपीट की। इसके बाद युवती 15 अगस्त 2026 को अपने गांव वापस आ गई।
युवती ने डर के कारण घटना की जानकारी मां को दी और थाना खरसिया पहुंचकर आरोपित के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।
युवती की रिपोर्ट पर थाना खरसिया में अपराध क्रमांक 445/2026, धारा 642(ड) एवं 65(1) बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपित की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने उसके गांव में दबिश दी। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर थाना लाया, जहां पूछताछ के दौरान उसके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया। आरोपित को गिरफ्तार कर आज मंगलवार को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान




